नई दिल्ली। दिल्ली के कई स्कूलों में एक साथ बुधवार सुबह-सुबह बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में स्थित मदर मैरी स्कूल, द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल, वसंत कुंज के दिल्ली पब्लिक स्कूल और साकेत स्थित एमिटी स्कूल समेत और कई स्कूलों को ईमेल के जरिए वहां बम रखे होने की धमकी दी गई। इस सूचना के बाद दिल्ली के इन स्कूलों को खाली करा दिया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से इन स्कूलों में चेकिंग की जा रही है और साथ ही ईमेल कहां से आया इसकी भी जांच हो रही है। एक के बाद एक स्कूलों में बम रखे होने की धमकी की खबर से स्कूल प्रशासन के साथ ही साथ बच्चों के अभिवावक भी परेशान हो गए। दिल्ली और नोएडा पुलिस का कहना है कि स्थित सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक अब तक दिल्ली फायर सर्विस को स्कूलों में बम की धमकी के संबंध में 60 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहीं से कुछ भी नहीं मिला है। दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा हमने सभी स्कूलों की जांच कर ली है। कहीं पर भी कुछ नहीं मिला है। दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने कहा सूचना मिलने के बाद हमारी टीमें मौके पर पहुंचीं और छात्रों को उनके घर वापस भेज दिया गया है। बम निरोधक दस्ते की मदद से चेकिंग चल रही है। वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि कुछ स्कूलों को बुधवार सुबह धमकी मिली। बच्चों को घर भेजकर स्कूल परिसर की तलाशी ली गई। अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। हम पुलिस और स्कूलों के संपर्क में हैं। मैं अभिभावकों और लोगों से अपील करती हूं कि घबराएं नहीं। पुलिस को अभी तक जांच में कुछ नहीं मिला है।
एक ई मेल पहुंचा सकता है जेल
अगर कोई दिल्ली स्कूल बम जैसी डराने-धमकाने वाली खबर फैलाता है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के तहत बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इसके लिए सबसे पहले ईमेल करने वाले की आईपी एड्रेस की पहचान करनी होगी कि आखिर मेल कहां से किया गया है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार नया कानून लेकर आ चुकी है। ऐसे में सोशल मीडिया और इंटरनेट का संभलकर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह मुद्दा इस वजह से अहम हो गया है, क्योंकि दिल्ली के स्कूल को एक इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजा गया है, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
क्या कहता है कानून
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धमकी भरा या अश्लील ईमेल भेजने पर तीन साल की जेल की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत किसी आपदा को लेकर फर्जी और दहशत की खबर फैलाने पर एक साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकती है। सोशल मीडिया पर किसी भी मैसेज को भेजने से पहले उसे क्रॉस चेक करें, क्योंकि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फर्जी खबरों की भरमार है। अगर आप किसी को फर्जी खबरें भेजते हैं या फिर उसे फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ईमेल पर किसी को धमकाना या फिर उसे डराना अपराध के दायरे में आता है। ऐसे में किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ईमेल करने से पहले उसकी लैंग्वेज पर गौर करना चाहिए। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को नहीं पोस्ट करना चाहिए. साथ ही किसी की बिना परमिशन के उसकी फोटो और वीडियो को नहीं पोस्ट करना चाहिए।