लखनऊ। मौलाना यासूब अब्बास के भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अबु तैयब ने कल्बे जवाद, शमील शम्सी और अमील शम्सी के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया है। ये मुक़दमा चौक कोतवाली में धारा 500 और 66 आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है।
शिया कॉलेज के प्रोफ़ेसर मिर्ज़ा मोहम्मद अबू तैय्यब की ओर से दी गयी तहरीर में लिखा है कि…
” प्रार्थी के पिता स्व० मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर विश्वविख्यात धर्मगुरु थे जिनके अनुयायी पूरे विश्व में है। प्रार्थी के भाई मौलाना यासूब अब्बास भी प्रदेश एवं देश के प्रमुखतम धर्मगुरूओं की अग्र पंक्ति में आते है तथा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के महासचिव हैं। प्रार्थी के परिवार में अपने अथक प्रयासों से शिया पी0जी0 कलेज में योगदान देते हुए उक्त कॉलेज को देश के प्रमुखतम शिक्षण संस्थानों के रूप में स्थापित किया है जिसको विगत वर्ष नैक संस्था से ए श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। प्रार्थी के परिवार के इन प्रमाणिक प्रयासों से कतिपय शरारती तत्व जिनकी निजी स्वार्थसिद्धि इस पूरे प्रकरण में समाहित हैं एवं उनके द्वारा कलेज में अवैध रूप से दाखिले कराने अवैध नियुक्तियां कराने के प्रयासों पर कुठराघात हुआ है एवं शिया कॉलेज के ही ऐसे कई सेवानिवृत्त शिक्षकगण हैं, जिनके विरुद्ध कलेज के द्वारा कभी न कभी कोई न कोई कार्यवाही संस्थित की है, लामबंद होकर एक सुनियोजित गिरोह के रूप में लगातार कॉलेज की प्रतिष्ठा धूमिल करने एवं प्रार्थी के परिवार के सुशिक्षित परिजनों के विरूद्ध भ्रामक एवं कपोलकल्पित तथ्य विभिन्न सोशल मीडिया साइट के माध्यम से जनमानस में फैलाकर प्रार्थी तथा उसके परिवार पर अपनी अवैध मांगों के समर्थन में दबाव बनाने का प्रयास किया करता है जिसकी विवरिणका अनुलग्नक संख्या – 01 के रूप में संलग्न है तथा संबंधित वीडियो के लिंक अनुलग्नक संख्या-02 के रूप में संलग्न है। यह प्राथमिकी प्रभारी निरीक्षक थाना चौक को उनके ईमेल आई0डी0 sho-chowk.lu@up.gov.in पर भी इस प्रार्थना पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ त्वरित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस गिरोह का सरगना थाना चौक का हिस्ट्रीशीटर एवं जघन्य अपराधी शमील शम्सी हैं। जिसके विरूद्ध दर्जनों मुकदमे पंजीकृत है जिसमें या तो वह चार्जशीट हो चुका है एवं मा० न्यायालय के द्वारा बार बार सम्मन भेजे जाने पर भी उसके धनबल, गुण्डई एवं मुल्ला कल्बे जव्वाद के प्रभाव में चौक पुलिस कोई कार्यवाही नही कर पा रही है। उक्त गुण्डा अपने भतीजे एवं स्वयंभू भाजपा नेता अमील शम्सी एवं मुल्ला कल्बे जव्वाद के साथ दुरभिसंधि कर लगातार आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट तथा मजलिसों के माध्यम से प्रार्थी एवं उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर जैसे कि शिया कॉलेज में 70 लाख रूपये लेकर शिक्षकों की नियुक्ति होती है। प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों जो शिया कॉलेज में सेवायोजित हैं, की डिग्री फर्जी है, प्रार्थी के परिवार को गद्दार, बेईमान आदि जैसे मानहानिपूर्ण शब्दों से अलकृत करते हुए मुल्ला कल्बे जव्वाद के द्वारा अपने संबोधनों के माध्यम से जनमानस को प्रार्थी एवं उसके परिवार के विरुद्ध कोई जघन्य अपराध कारि करने हेतु साशय आंदोलित किया है जिससे प्रार्थी एवं उसके पूरे परिवार की छवि समाज में धूमिल हुई है एवं मानहानि हुई है तथा प्रार्थी एवं उसका पूरा परिवार अपनी निजी सुरक्षा हेतु गंभीर रूप से सशंकित हो गया है। उक्त कथित स्वयंभू भाजपा नेता अमील शम्सी एक सरकारी गनर के साथ चलता है जो कि उसके द्वारा कूटरचित दस्तावेज बनाकर प्राप्त किया गया है जिसका दुरूपयोग कर जनमानस पर अपना प्रभाव बनाने हेतु एवं संवैधानिक पद पर आसीन महानुभावों एवं मा0 मुख्यमंत्री जी के साथ अपने फोटो खिंचवाकर मा0 मुख्यमंत्री जी की उदारता का दुरूपयोग कर अपने मा0 मुख्यमंत्री जी से कथित संबंधों का उल्लेख करते हुए जनमानस को ठगने हेतु किया जाता है जिसके कई ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। ऐसे अवांछनीय तत्वों को सरकारी गनर दिया जाना न केवल नियम विरूद्ध है वरन् मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा नूतन ठाकुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के न्याय निर्णय में पारित आदेशों का भी उल्लंघन है जिसकी जांच कर वैधानिक कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है । इन परिस्थितियों में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों में तथा संलग्नक एवं पैन ड्राइव जिसमें उक्त समस्त साक्ष्य संकलित है, का संज्ञान लेकर उक्त शमील शम्सी पुत्र शमशुल हसन ताज, अमील शम्सी पुत्र अकील शम्सी एवं मुल्ला कल्बे जव्वाद पुत्र मुल्ला कल्वे आबिद निवासीगण 37 जौहरी मौहल्ला, चौक, लखनऊ एवं उनके अन्य हितबन्दियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोरतम वैधानिक कार्यवाही करें जिससे प्रार्थी एवं उसके परिवार का लगातार हो रहा शोषण समाप्त हो सके तथा इन अपराधियों को उनके किये की सजा मिल सके।”