TNC Reporter: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीविजन चैनलों का स्व नियमन प्रभावी साबित नहीं हुआ है। अदालत टीवी चैनलों की विनियमन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। टीवी चैनलों पर बाम्बे हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ कुछ चैनल सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक नियमों को सख्त नहीं बनाया जाता, तब तक टीवी चैनलों पर इसका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, “आप कहते हैं कि टीवी चैनल आत्मसंयम बरतते हैं। मैं नहीं जानता कि अदालत में कितने लोग आपसे सहमत होंगे। हर कोई पागल हो गया कि क्या यह हत्या है आदि। आप जांच शुरू कर दीजिए। आप कितना जुर्माना लगाते हैं? एक लाख रुपये? एक चैनल एक दिन में कितना कमाता है? जब तक आप नियमों को सख्त नहीं बनाते, किसी भी टीवी चैनल पर इसका पालन करने की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उल्लंघन के लिए अगर एक लाख का जुर्माना है तो उन्हें कौन रोकता है?” पीठ ने कहा कि वह ढांचे को मजबूत करने का प्रस्ताव कर रही है। “हम ढांचे को मजबूत करेंगे। हमने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश देखे हैं। हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करेंगे। लेकिन अब हम नियमों को मजबूत करेंगे।”